प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स की 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में 751.9 करोड़ों रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया है। जांच से पता चला कि मेसर्स। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में फैली अचल संपत्तियों के रूप में अपराध से प्राप्त 661.69 करोड़ रुपये की रकम है। यंग इंडियन (वाईआई) के पास अपराध से प्राप्त रुपये की आय एजेएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में 90.21 करोड़ है।
बयान में कहा गया है कि अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसकी होल्डिंग कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
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यह मामला 2013 में दिल्ली की एक अदालत में भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत पर आधारित है। शिकायत में अखबार हासिल करने में गांधी परिवार की ओर से धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। दिसंबर 2015 में ट्रायल कोर्ट ने सोनिया और राहुल को इस मामले में जमानत दे दी थी।
सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत में सोनिया, राहुल और अन्य पर एजेएल द्वारा कांग्रेस को दिए गए 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए यंग इंडियन को कथित तौर पर 50 लाख रुपये का भुगतान करके धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया।
इस मामले में ईडी पहले ही कांग्रेस की सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर चुकी है और उनके बयान दर्ज कर चुकी है।