सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह पर कथित शराब अनियमितता मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज होने के बाद आप नेता ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।
याचिका में संजय सिंह ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल 4 अक्टूबर को सिंह को उनके दिल्ली आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा एक दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
इस महीने की शुरुआत में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत अगले महीने 10 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इस मामले में उन्हें हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
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संजय सिंह ने एक आवेदन दायर कर जेल अधिकारियों को पर्याप्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने और उन्हें अपने निजी चिकित्सक से नियमित उपचार जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी।
दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा, “संजय सिंह पर्याप्त इलाज के हकदार हैं जो जेल से संभव नहीं हो सकता इसलिए उन्हें अपने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेने की अनुमति दी जाए।”
अदालत ने कहा कि उसे निजी इलाज के लिए सिंह की अनुमति को अस्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आता। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि नेत्र केंद्रों के मरीजों को किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए आरोपी के किसी भी समर्थक को उसके करीब नहीं जाने दिया जाए।
अदालत ने संजय सिंह को पारिवारिक खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से दो चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी और धन हस्तांतरण जारी करने के संबंध में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को संबोधित दो पत्रों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी।
दिल्ली शराब घोटाला मामला या उत्पाद शुल्क नीति मामला इस आरोप से संबंधित है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।आप ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है।