मुख्तार अंसारी को इस वजह से पंजाब से यूपी नहीं लाया जा सका !

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उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश लाया जाना था लेकिन उससे नहीं लाया जा सका 31 मार्च की दोपहर में उसे मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया था। फिरौती मांगने के मामले में उसे कोर्ट लाया गया था। उसके बाद उसे फिर से वापस पंजाब के रोपड़ जेल भेज दिया गया।

मुख्तार अंसारी कोर्ट में व्हीलचेयर पर पहुंचा था। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन पंजाब सरकार ने अदालत से कहा कि अभी मुख्तार अंसारी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है लिहाजा उन्हें अभी यूपी नहीं जाने दिया जा सकता।

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मोहाली पुलिस का कहना है कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट की प्रक्रिया के मुताबिक ही कोर्ट में ले जाया गया था। दरअसल मुख्तार अंसारी आरोपित की हैसियत से चालान की कॉपी लेने के लिए अदालत में आया था। पुलिस ने अंसारी को चालान की कॉपी रिसीव करवा कर उसे वापस पंजाब के रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया है साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 30 से ज्यादा एफआईआर और हत्या के जघन्य अपराध सहित 14 से अधिक आपराधिक मुकदमे और गैंगस्टर अधिनियम के तहत विभिन्न एमपी, एमएलए अदालतों में मुकदमे लंबित है। इन मुकदमों को गति में लाने के लिए मुख्तार अंसारी की उपस्थिति की ज़रूरी है। इसी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट किया जाए।

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